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वीरभद्रकाली तारारानी स्वयंसिद्धा योजना: विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के लिए

Swayam Siddha Yojana 2024
वीरभद्रकाली तारारानी स्वयंसिद्धा योजना

What is Tararani Swayam Siddha Yojana?

महाराष्ट्र सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं के लिए एक समृद्ध और स्वाभिमानी सुरक्षित जीवन जीने और महिलाओं के अधिकारों और अधिकारों, विभिन्न कानूनी वित्तीय सेवाओं और अवसरों को प्राप्त करने के लिए एक पोषण वातावरण बनाने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएं लागू कर रही है। टिकाऊ आजीविका. है

कोरोना वायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी के दौरान महाराष्ट्र राज्य के ग्रामीण इलाकों में कई परिवारों के कमाने वालों की जान चली गई, जिससे परिवार की आजीविका की समस्या उत्पन्न हो गई। इसलिए राज्य सरकार को विधवाओं के लिए आय का साधन बनाना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में जिन परिवारों की महिलाओं के कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है और उनकी आजीविका चलती है, उन्हें सम्मान मिले और उन्हें रोजगार और तत्काल मदद मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए 2 नवंबर 2019 को वीरभद्रकाली तारा रानी स्वयंसिद्धा योजना लागू करने की घोषणा की गई।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य की विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की आजीविका ठीक से चलती रहे और वे समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकें।

हमने इस आर्टिकल में वीरभद्रकाली तारारानी स्वयंसिद्धा योजना के बारे में पूरी जानकारी दी है इसलिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें और इस योजना का लाभ उठाएं यदि आपके क्षेत्र में कोई महिला है जो इस योजना से लाभ लेना चाहती है तो उन्हें इस योजना के बारे में या हमारे बारे में जरूर बताएं उन्हें लेख साझा करें ताकि वे इस योजना से लाभान्वित हो सकें।

योजना का नामवीरभद्रकाली तारारानी स्वयंसिद्धा योजना है
योजना की शुरुआत2 नवंबर 2021 से शुरू
योजना की शुरुआत किसने की?केंद्र सरकार / राज्य सरकार
लाभार्थीविधवाएँ और एकल महिलाएँ
आवेदन की विधिआवेदन की विधि

Swayam Siddha Yojana का उद्देश्य

  • वीरभद्रकाली तारारानी, ​​उन परिवारों की विधवा महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से, जिन परिवारों में कामकाजी पुरुष की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हुई है, उनके लिए आय के साधन तैयार करना, ताकि ऐसे परिवार सम्मानजनक जीवन जी सकें। सरकार द्वारा शुरू किया गया था.
  • विधवाओं की जीवन स्थितियों में सुधार किया जाना चाहिए।
  • राज्य में विधवा महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना।
  • विधवा महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक विकास।
  • विधवाओं को आजीविका के लिए धन के लिए किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और न ही किसी से धन उधार लेने की आवश्यकता होनी चाहिए। [Swayam Siddha Yojana]

Swayam Siddha Yojana की विशेषताएं

  • स्वयंसिद्धा योजना महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से शुरू की गई महिलाओं के लिए एक उपयोगी योजना है।
  • इस योजना के तहत राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी।
  • इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को विभिन्न लाभ दिए जाते हैं।
  • इस योजना के तहत महिलाओं को अपनी दैनिक जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।
  • योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को सरल रखा गया है।
  • महिला स्वयं सिद्ध योजना के तहत लाभ राशि डीबीटी के माध्यम से महिला लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
  • स्वयंसिद्धा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति
  • राज्य में विधवाएं स्वयंसिद्धा योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।

Swayam Siddha Yojana के लाभ

  • जिन विधवाओं के पतियों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है, उन्हें वीरभद्रकाली तारारानी स्वयंसिद्धा योजना के तहत इस प्रकार मदद की जाएगी
  • कोरोना के कारण गृहस्वामी की मृत्यु के कारण विधवा हुई महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन गतिविधियाँ क्रियान्वित की जाएंगी
  • स्वयं सहायता समूह में गांव की एकल/विधवा महिलाओं को प्राथमिकता से शामिल किया जायेगा
  • भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार कम से कम पांच विधवाओं/एकल महिला सदस्यों का एक विशेष स्वयं सहायता समूह बनाकर विधवाओं/एकल महिलाओं को महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत महिला सदस्यों को रिवॉल्विंग फंड के साथ-साथ सामुदायिक निवेश फंड के भुगतान में प्राथमिकता दी जाएगी
  • महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और उनके परिवारों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किया जाएगा।
  • सामाजिक सुरक्षा योजना (पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई) पहली प्राथमिकता पर एकल/विधवा महिलाओं को कवर करेगी
  • यदि एकल विधवा महिलाओं को पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई योजना के लिए 342/- रुपये का भुगतान करने में वित्तीय कठिनाई होती है, तो स्वयं सहायता समूह की उपलब्ध धनराशि से उक्त महिलाओं को 350/- रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।
  • एकल विधवा महिलाओं को प्रथम प्राथमिकता के साथ महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा
  • स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी एकल विधवा महिलाओं को पहली प्राथमिकता पर बैंक ऋण प्रदान किया जाएगा
  • जोखिम संभावित निधि को एकल/विधवा महिलाओं को उनके स्वास्थ्य शिक्षा खाद्य सुरक्षा आदि के लिए प्राथमिकता से वितरित किया जाएगा।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत एकल विधवा महिलाओं का प्रशिक्षण

महाराष्ट्र राज्य में जिन परिवारों के कमाने वाले की कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हो गई, उनकी 18 से 45 वर्ष की एकल विधवा महिलाओं और 18 से 35 वर्ष के युवाओं को दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत पहली प्राथमिकता पर आवासीय कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना

महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण स्व-रोज़गार प्रशिक्षण संस्थान की योजना के अंतर्गत, जिन परिवारों के कमाने वाले पुरुष की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है, उन परिवारों की एकल/विधवा महिलाओं और उस परिवार के 18 से 35 वर्ष के युवाओं को 10 से 45 दिन का स्व-रोज़गार आधारित कृषि प्रशिक्षण, प्रसंस्करण उद्योग प्रशिक्षण, विनिर्माण प्रशिक्षण और सामान्य उद्यमिता प्रशिक्षण विभिन्न व्यवसायों जैसे कृषि और गैर-कृषि व्यवसाय का निःशुल्क और आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, प्रशिक्षण पूरा होने के बाद लाभार्थियों को शुरू करने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। व्यवसाय जिस। [Swayam Siddha Yojana]

उन्नत योजना

केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 2018 से 2019 की अवधि के दौरान कम से कम 100 दिन काम करने वाले लाभार्थियों के लिए उन्नति योजना शुरू की है। प्रशिक्षण संस्थान (RSETIS), कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण योजना के तहत लाभार्थियों को उपस्थिति भत्ता भी दिया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में जिन परिवारों के कमाने वाले की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है, उन परिवारों की विधवा महिलाओं को इस योजना के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार आधारित प्रशिक्षण देने में पहली प्राथमिकता दी जाएगी।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में एकल विधवा महिलाओं को प्राथमिकता

महाराष्ट्र राज्य में, जिन परिवारों के कमाने वाले की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई, उन परिवारों की एकल/विधवा महिलाओं को पीएमएफएमई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में छोटे उपकरण और कार्यशील पूंजी के लिए प्रति सदस्य 40000/- रुपये की प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी। [Swayam Siddha Yojana]

वीरभद्रकाली तारारानी स्वयंसिद्धा योजना के अंतर्गत आवश्यक पात्रता

  • स्वयंसिद्धा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक महिला को महाराष्ट्र राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के लिए केवल महाराष्ट्र राज्य की विधवाएँ और एकल महिलाएँ पात्र हैं।

वीरभद्रकाली तारारानी स्वयंसिद्धा योजना की शर्तें

स्वयंसिद्धा योजना का लाभ केवल महाराष्ट्र राज्य की महिलाओं को ही प्रदान किया जाएगा।

महाराष्ट्र राज्य के बाहर की महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

महिला आवेदक विधवा या तलाकशुदा होनी चाहिए।

आवेदक महिला के पास अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और तलाकशुदा महिला के पास कोर्ट का आदेश होना चाहिए।

महिला आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती हैं। [Swayam Siddha Yojana]

स्वयं सिद्ध योजना के तहत आवेदन रद्द करने का कारण

यदि महिला आवेदक महाराष्ट्र राज्य की मूल निवासी नहीं है तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

यदि आवेदक विधवा या तलाकशुदा नहीं है तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

महिला आवेदक की आयु 45 वर्ष से अधिक होने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

आवेदन पत्र में गलत जानकारी भरने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

यदि महिला के पास अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन रद्द कर दिये जायेंगे। [Swayam Siddha Yojana]

स्वयंसिद्धा योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया

  • वीरभद्रकाली तारारानी स्वयंसिद्धा योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना होगा और इस योजना के लिए आवेदन करना होगा।
  • आवेदन में पूछी गई सभी जानकारी भरें और उचित दस्तावेज संलग्न कर आवेदन जमा कर दें।
  • इससे इस योजना के तहत आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

ग्रामीण इलाकों

यदि आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, तो उसे अपने गांव के ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क करना होगा।

शहरी क्षेत्र

यदि आवेदक शहरी क्षेत्र में रहता है, तो उसे अपने क्षेत्र के नगर निगम कार्यालय से संपर्क करना होगा और महिला एवं बाल कल्याण विभाग से संपर्क करना होगा।

सारांश

मुझे आशा है कि आपको Swayam Siddha Yojana के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन यदि आपके पास योजना के बारे में कोई प्रश्न है तो कृपया मुझे ई-मेल या टिप्पणियों के माध्यम से बताएं, हम आपके प्रश्नों का जल्द से जल्द उत्तर देने का प्रयास करेंगे और यदि आपको वीरभद्रकाली तारारानी के बारे में यह जानकारी मिली है। स्वयंसिद्धा योजना उपयोगी है इसलिए अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि आपके मित्र भी इस योजना से लाभान्वित हो सकें। [Swayam Siddha Yojana]

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