मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना (एमकेएसकेपीवाई) भारत सरकार की एक पहल है जो किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंप स्थापित करने में मदद करती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को बिजली की बढ़ती लागत से बचाना और सिंचाई के लिए स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करना है।
Table of Contents
सौर कृषीपंप योजना के लाभ:
किसानों को बिजली के बिलों में भारी बचत
सिंचाई के लिए स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग
कम मेंटेनेंस और लंबी उम्र
सरकारी सब्सिडी
कृषि उत्पादन में वृद्धि
सौर कृषीपंप योजना के लिए पात्रता:
आवेदक किसान होना चाहिए
आवेदक के पास कृषि भूमि का स्वामित्व होना चाहिए
आवेदक के पास बिजली कनेक्शन होना चाहिए
आवेदक को योजना के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा
योजना के तहत लाभार्थियों को 90% तक सब्सिडी दी जाती है। शेष 10% राशि आवेदक द्वारा वहन की जाती है।
सौर कृषीपंप योजना के तहत आवेदन करने के लिए:
आवेदक को योजना की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा
आवेदक को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करना होगा
आवेदन पत्र की जांच के बाद, योजना के तहत लाभार्थियों का चयन किया जाएगा
योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए:
योजना की वेबसाइट: https://www.mahadiscom.in/solar-mskvy/tender_details_mr.php
योजना का हेल्पलाइन नंबर: 1800-233-3435
यह योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना किसानों को बिजली की बढ़ती लागत से बचाने और सिंचाई के लिए स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने में मदद करेगी।
सौर कृषीपंप योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें:
इस योजना के तहत, 3 एचपी, 5 एचपी और 7.5 एचपी क्षमता के सौर कृषि पंप स्थापित किए जाते हैं।
योजना के तहत लाभार्थियों को 5 साल की वारंटी और 10 साल की मुफ्त मेंटेनेंस भी दी जाती है।
योजना के तहत अब तक 1 लाख से अधिक सौर कृषि पंप स्थापित किए जा चुके हैं।
यह योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है और यह निश्चित रूप से किसानों की आय और कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में मदद करेगी।
मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना लाभार्थियों का हिस्सा
लाभार्थी | 3 HP पंप लाभार्थी हिस्सा | 5 HP पंप लाभार्थी हिस्सा | 7.5 HP पंप लाभार्थी हिस्सा |
---|---|---|---|
सर्वसाधारण लाभार्थी | 16,560/- रुपये (10 %) | 24,710/- रुपये (10%) | 33,455/- रुपये (10%) |
अनुसूचित जाती | 8,280/- रुपये (5%) | 12,355/- रुपये (5%) | 16,728/- रुपये (5%) |
अनुसूचित जमाती | 8,280/- रुपये (5%) | 12,355/- रुपये (5%) | 16,728/- रुपये (5%) |
मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना कागदपत्रे
- अर्जदाराचे आधार कार्ड
- ओळखपत्र
- पत्त्याचा पुरावा
- शेतीची कागदपत्रे
- बँक खाते पासबुक
- मोबाईल नंबर
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
टीप:
यह योजना 2024 में भी जारी रहेगी.
इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान तुरंत आवेदन करें।
FAQs (योजना के बारे में कुछ सवाल)
महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना क्या है?
महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार पात्र किसानों को 100,000 सौर पंप प्रदान करेगी। सौर ऊर्जा चालित पंपों का उपयोग किसानों के लिए बहुत लागत प्रभावी होगा और उनके वित्तीय बोझ को कम करेगा।
महाराष्ट्र में किसानों के लिए सौर योजना क्या है?
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार महाराष्ट्र के किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए सौर पंप प्रदान करेगी।
सौर कृषि पंप क्या है?
सौर पंप सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पंप होते हैं, जिनमें फोटोवोल्टिक (पीवी) पैनलों द्वारा संचालित पंप शामिल होते हैं, पारंपरिक बिजली या डीजल चालित पंपों के विपरीत, ये पंप सूर्य के प्रकाश यानी थर्मल ऊर्जा से उत्पन्न बिजली पर काम करते हैं। आम तौर पर, सौर ऊर्जा चालित पंपों में सौर पैनल, सौर चार्ज नियंत्रक, डी.सी. शामिल होते हैं। वाटर पंप आदि उपकरण हैं।
इस योजना में किसानों को कितना पैसा देना होगा?
मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना के तहत सरकार द्वारा 95 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी और लाभार्थियों को 5 प्रतिशत हिस्सा देना होगा।
मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना किस राज्य में लागू की गई है?
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किसानों को कृषि सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना शुरू की है, जो किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान योजना है।
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना की आवेदन प्रक्रिया क्या है?
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड के माध्यम से की जाती है। इसके लिए महावितरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना के लिए आवेदन करना होगा।
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